एक थाना अधिकारी (Police officer) अपने क्षेत्र के गाँवों में भ्रमण करने के लिए एक List तैयार करता है। वह प्रत्येक गाँव (every village) में तीन महीने में कम से कम एक बार जाने का प्रयास करता है और अपने कर्मचारी मंडल (Group) को अपने भ्रमण की जानकारी देता है। यदि वह किसी कारणवश नहीं जा सकता है, तो वह मुख्य आरक्षक (Head Constable) को Appoint करता है, इससे संबंधित क्या है REGULATION, जानिए
MP POLICE REGULATION क्रमांक 604 की परिभाषा
थाना अधिकारी (TI) को अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में तीन महीने में कम से कम एक बार भ्रमण करना चाहिए। मंडल निरीक्षकों (Inspectors) के Orders के तहत एक List तैयार की जानी चाहिए एवं जिसमें प्रत्येक गाँव (Every village) के भ्रमण किस प्रकार होगा जानिए
1. मास में एक बार (Once in the month): - कुछ गाँवों में अधिक अपराध या समस्या होने पर 1 महीने में एक बार भ्रमण करेगा।
2. दो मास में एक बार (Once in two months): - मध्यम अपराध या समस्या वाले गाँवों में महीने में दो बार भ्रमण करेगा।
3. तीन मास में एक बार (Once in three months): - सामान्य गाँवों जहां अपराध नहीं होते हैं वहा तीन महीने में एक बार भ्रमण करेगा।
जिम्मेदारी किस की होगी जानिए (Know the responsibility)▪︎:-
1. जिला पुलिस अधीक्षक District Superintendent police) सूची का परीक्षण (Test) करेंगे और आवश्यकतानुसार पुनः निरीक्षण (Re-inspection) करेंगे।
2. यदि थाना अधिकारी (TI) भ्रमण (Excursion) नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मुख्य आरक्षक (Head Constable) को नियुक्त (Appoint) करना चाहिए।
3. थाना अधिकारी को अपने भ्रमण की जानकारी अपने कर्मचारी मंडल को देनी चाहिए।
रिकॉर्ड का सुरक्षित रखा जाना (Record safe):-
1. प्रत्येक Village में भ्रमण की Date सूची में दर्ज की जानी चाहिए।
2. यदि मुख्य आरक्षक (HC) द्वारा भ्रमण (Tour) किया जाता है, तो Entry लाल स्याही (Red ink) से की जानी चाहिए।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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