MP अतिशेष शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी पैराग्राफ 3.22 मनमाना, स्थानांतरण स्थगित: हाई कोर्ट

स्कूल शिक्षा विभाग की Transfer Policy 2022 के तहत Student Count, Subject Norms, और Seniority के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाता है। हालांकि, उच्च पद प्रभार और अनुचित Posting के कारण कई शिक्षक, जैसे कविता चौरसिया, को मनमाने ढंग से अतिशेष घोषित किया गया। इस नीति के पैराग्राफ 3.22 को Jabalpur High Court में चुनौती दी गई है, जहाँ इसे मनमाना बताया गया। पूर्व में High Court ने ऐसे Transfer को स्थगित भी किया था। 

School Education Transfer Policy 2022: Surplus Teacher Identification Issues 

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा Transfer Policy दिनांक 08/09/2022 जारी की गई, जिसमें Student Count और Subject-Wise Norms के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन करने का प्रावधान है। यह चिन्हांकन संस्था में कार्यरत अवधि और Seniority के आधार पर किया जाता है। उच्च पद प्रभार या अन्य कारणों से कई संस्थाओं और स्कूलों में स्वीकृत पदों से अधिक शिक्षकों की Posting की गई थी। ऐसी Posting केवल रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, कविता चौरसिया, Secondary Teacher, और अन्य शिक्षकों को मनमाने तरीके से अतिशेष घोषित कर दिया गया। उच्च पद प्रभार या अन्य Posting से पहले वे अतिशेष नहीं थे। 

Jabalpur High Court Challenges School Transfer Policy 2022 Surplus Rules

मामले के पैरोकार वकील श्री अमित चतुर्वेदी, Jabalpur High Court, ने बताया कि Transfer Policy (स्कूल शिक्षा) दिनांक 08/09/2022 के पैराग्राफ 3.22 को कुछ शिक्षकों ने Jabalpur High Court में चुनौती दी है। उन्होंने इस प्रावधान को मनमाना बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की है। पूर्व में एक समान मामले में High Court ने विभाग को Notice जारी कर अतिशेष Transfer को स्थगित किया था। 

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