मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने दो पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबन आदेश में लिखा है कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध टिप्पणी की इसलिए उन्होंने निलंबित किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ने कलेक्टर के खिलाफ टिप्पणी की थी।
पटवारी चेतन उपाध्याय और धर्मेंद्र गुप्ता सस्पेंड
जिन पटवारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें पहला नाम चेतन उपाध्याय तहसील राऊ जिला इंदौर और दूसरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता तहसील सांवेर जिला इंदौर बताया गया है। दोनों के निलंबन आदेश में लिखा है कि उन्होंने, दिनांक 30.05.2025 को व्हाटसअप ग्रुप पर सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध दूरभावनापूर्वक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया पर आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध की गई टिप्पणी "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (दो) (तीन) के विपरीत होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत दोनों को सस्पेंड किया गया है।
निलंबन आदेश में कलेक्टर का जिक्र नहीं किया गया है परंतु एक पटवारी राऊ का और दूसरा सांवेर तहसील का है। दोनों के अधिकारी तहसीलदार हैं लेकिन उन्होंने पटवारी की शासकीय ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। निलंबन आदेश में अधिकारी नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी लिखा है। दोनों के वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर होते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों पटवारी ने कलेक्टर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की होगी। अब सिर्फ एक सवाल शेष रह जाता है कि कलेक्टर ऐसा क्या कर रहे हैं इसके बारे में पटवारी के अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप में बात नहीं की जानी चाहिए।
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