किसी भी महिला से false promises करना, धोखा (fraud) देकर संबंध बनाना या marriage का वादा करके physical relationship स्थापित करना पहले अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। क्योंकि यदि दो बालिग व्यक्ति आपसी सहमति से physical relationship बनाते थे, तो यह कानून की दृष्टि में अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के लागू होने के बाद, इस तरह की सहमति अब अपराध मानी जाएगी यदि वह deceptive means से प्राप्त की गई हो।
धारा 69 की परिभाषा – Sexual intercourse by employing deceitful means
यदि कोई व्यक्ति:
- Deceptive means जैसे कि झूठे वादे या पहचान छुपाकर किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है,
- Marriage का वचन देता है लेकिन उसे निभाने का कोई वास्तविक इरादा नहीं रखता,
तो ऐसी परिस्थितियों में महिला की सहमति को valid consent नहीं माना जाएगा और यह कार्य एक दंडनीय अपराध होगा।
इस धारा का उद्देश्य
सरल शब्दों में, यह धारा उन पुरुषों को दंडित करने के लिए बनाई गई है जो fraud या झूठे वादों के ज़रिए महिलाओं को physical relationship के लिए प्रेरित करते हैं।
धारा 69 के अंतर्गत दंड का प्रावधान
- यह अपराध संज्ञेय (Cognizable) एवं अजमानतीय (Non-bailable) है।
- पुलिस अधिकारी सीधे FIR दर्ज कर सकते हैं और जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन करना होगा।
- इस अपराध का विचारण सेशन कोर्ट द्वारा किया जाएगा।
- यह अपराध असमझौताव्य (Non-compoundable) है यानी इसमें समझौता नहीं किया जा सकता।
- दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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