BHOPAL में एक पार्षद का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला, 6 साल का प्रतिबंध - MP NEWS

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पार्षद का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निर्धारित नियम के अनुसार भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा निर्वाचित नेता को पार्षद के पद से हटा दिया है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। अगले 6 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। 

बैरसिया नगर पालिका वार्ड नंबर-7 का मामला

भोपाल जिले की बैरसिया नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर-7 से बीजेपी ने नगमा बी शानू अंसारी, कांग्रेस ने फरीदा इदरीश अहमद, एनसीपी ने शबाना शोएब, आम आदमी पार्टी ने फरजाना बी को पार्षद पद के लिए मैदान में उतारा था। वहीं, निर्दलीय परवीन बी भी मैदान में थी। एनसीपी की शबाना शोएब चुनाव जीत गई थी।वार्ड नंबर-7 से पराजित प्रत्याशी परवीन की ओर से कलेक्टर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें बताया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए शबाना ने तहसीलदार तहसील हुजूर के नाम का अन्य पिछड़ा वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश कर पार्षद पद का चुनाव जीता है। 

इस मामले में टीटी नगर एसडीएम ने जांच की थी। इसके बाद शबाना का जाति प्रमाण पत्र फर्जी घोषित किया गया था। कलेक्टर सिंह के आदेश में कहा गया कि बैरसिया के लिए आरक्षित वार्डों की सूची में वार्ड-7 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड था। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षित इस वार्ड से पार्षद पद के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा किया और उसके साथ एसडीएम हुजूर द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि फर्जी पाया गया है। 

इसके चलते शबाना को मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से पार्षद पद से हटाया जाता है। मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (3) के तहत यह भी आदेश दिए हैं कि अनावेदिका आगामी छह वर्ष के लिए किसी भी नगर पालिका या नगर पंचायत में पार्षद पद के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगी। 

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