HOUSING LOAN RECOVERY में मकान जप्त कर सकते हैं या नहीं, हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए

Bhopal Samachar
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AU HOUSING FINANCE LIMITED द्वारा होम लोन की रिकवरी के विरुद्ध सामान सहित पूरे मकान को जप्त कर लेने के मामले में हाईकोर्ट ने कठोर आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस विवेक रूसिया ने कुर्की के लिए जप्त किया गया पूरा मकान वापस करने और प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की आदेश दिए हैं। 

SDM COURT ने प्लॉट कुर्की के आदेश दिए थे

देपालपुर क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने AU Small Finance Bank में प्लॉट खरीदने के लिए लोन हेतु अप्लाई किया गया था। AU HOUSING FINANCE की ओर से लोन दिया गया। कर्जदार व्यक्ति निर्धारित समय पर होम लोन की किस्त अदा नहीं कर पाया। EMI लगातार मिस हो जाने के कारण AU HOUSING FINANCE ने उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया और संपत्ति कुर्की के लिए SDM कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर दिया। SDM कोर्ट की ओर से संपत्ति कुर्की का आदेश जारी हो गया।

पटवारी और बैंक अधिकारियों ने समान सहित मकान जप्त कर लिया

एसडीएम कोर्ट ने प्लॉट कुर्की का आदेश दिया था, लेकिन जब्ती के लिए पहुंचे पटवारी और बैंक अधिकारियों ने प्लॉट के बजाय मकान पर कब्जा कर लिया। न केवल मकान जब्त किया गया, बल्कि घर में मौजूद पीड़ित की बेटी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, उसे बाहर निकाल दिया गया। मकान पर ताला डाल दिया गया। घर में से जीवन के लिए जरूरी सामान निकालने की अनुमति भी नहीं दी गई। इस प्रकार प्लॉट के बदले, सामान सहित पूरा मकान जप्त कर लिया गया।

हाई कोर्ट ने क्रिमिनल एक्शन के आदेश दिए

मामले में पीड़ित ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायाधीश विवेक रूसिया ने सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए गलत तरीके से जब्त किए गए मकान को तुरंत लौटाने और इस कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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