MP NEWS - 27% ओबीसी आरक्षण मामले का सुप्रीम कोर्ट अपडेट, नोटिस जारी

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण फिलहाल लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण वाले मामले में हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर पुलिस भर्ती का बना बनाया रिजल्ट रोक कर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग पक्ष की अधिवक्ता ने बताया है कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रचलन में आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार, हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के मूड में नहीं है। 

MADHYA PRADESH 27% OBC आरक्षण की 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ने बताया कि, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे अब तक 75 ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल कर दी है। जिनमे से दिनांक 20.01.2025 को 13 याचिकाओ मे उक्त प्रकरणों को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई किए जाने पर रोक लगा दी गई थी। उक्त 75 प्रकरणों में से 9 प्रकरणों की आज दिनांक 07/02/2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका एवं जस्टिस उज्जवल भूयन की खंडपीठ ने सुनवाई करके नोटिस जारी करके सभी (ट्रांसफर याचिकाओं) प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 14/02/2025 को निर्धारित की गई है। 

अभी तो केवियटरों को ही याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली

ज्ञातव्य हो की मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के संगठनों तथा ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मे एक दर्जन से अधिक केवियटे दाखिल की गई है। उनकी सुनवाई अभी तक नही हो सकी है। जिन ट्रांसफर प्रकरणों में केविएट दायर हुई थी, उन प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाई है। श्री रामेश्वर सिंह का कहना है कि सरकार ने याचिकाओं की प्रति केवियटरो को प्रदान नहीं की है। 

पिछड़ा वर्ग पक्ष के अधिवक्ता का आरोप

अधिवक्ता रामेश्वर सिंह का आरोप है कि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गंभीरता से सुनवाई करके ख़ारिज करना आरम्भ किया तो सरकार ने बोखलाहट में दायर ट्रांसफर याचिकाओं में मेंशन करके सुनवाई कराकर हाईकोर्ट द्वारा की जा रही सुनवाई पर स्टे /रोक लगवाने का कार्य किया जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में पूर्व से ट्रांसफर हो चुकी याचिकाओं में सुनवाई कराने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करना नहीं चाह रही है।

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