मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1997 में संशोधन कर दिया है। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जनवरी 2025 क्रमांक 32 में इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसी के साथ 24 जनवरी से नवीन संशोधन लागू हो गया है।
संशोधन में क्या बदल दिया गया है
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए प्रावधान किया गया है।
- भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की व्यवस्था बदल दी गई है।
- भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा तथा फिजिकल की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म में उम्मीदवार को अपनी वरीयताओं का उल्लेख करना पड़ेगा।
- इसके अलावा भर्ती परीक्षा से संबंधित कई व्यवस्था और प्रश्नों के तरीकों में बदलाव किया गया है।
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