Bhopal Samachar karmchari - तबादलों से प्रतिबंध हटेगा, मुख्यमंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया

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मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान मंत्रियों को ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि, शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया प्रतिबंध इस साल हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की प्रक्रिया जनवरी के महीने से ही शुरू हो जाएगी जो लगातार अप्रैल के महीने तक चलेगी। 

सबसे पहले कलेक्टर और सबसे आखरी में क्लर्क का ट्रांसफर होगा

मंत्रियों के ऑफिस में तैयारी शुरू हो गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि, दिनांक 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन होना है। इसके बाद सबसे पहले कलेक्टर कमिश्नर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी प्रक्रिया में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के बाद मार्च के महीने में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। ट्रांसफर की पावर डिपार्टमेंट के मंत्री और जिले में प्रभारी मंत्री के पास रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि, अनलिमिटेड ट्रांसफर नहीं किया जा सकते हैं। सीमित संख्या से अधिक स्थानांतरण मंजूर नहीं किए जाएंगे। 

कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न से संबंधित सूचना

केंद्रीय कर्मचारी एवं विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं या फाइलिंग में कोई गलती हो गई है, तो चिंता मत कीजिए। सरकार ने बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। इसका मतलब है कि अब आप लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। साथ ही, यदि पहले से फाइल किए गए रिटर्न में कोई त्रुटि रह गई हो, तो इसे भी 15 जनवरी तक रिवाइज कर सकते हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन जो टैक्सपेयर्स इस समय सीमा में अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे, उनके लिए ये एक और मौका है।

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