मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम और डॉक्टरों को हड़ताल की मंजूरी दी - MP NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने डॉ मोहन यादव सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस दौरान उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया तो डॉक्टरों को स्वतंत्र किया है कि वह, हाई कोर्ट को सूचना देकर हड़ताल पर जा सकते हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया था। 

डॉक्टर पक्ष किसी भी समय अचानक हड़ताल पर जाने की आजादी चाहता है

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैथ की बेंच ने सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़े मामले में सुनवाई की। यह याचिका हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर पक्ष किसी भी समय, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, अचानक हड़ताल पर जाने की आजादी चाहता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने डॉक्टर पक्ष को इतनी आजादी तो नहीं दी परंतु डॉक्टर पक्ष की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया। आदेश दिया है कि डॉक्टर पक्ष की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए। यदि समिति का गठन नहीं किया गया तो डॉक्टर पक्ष हड़ताल पर जाने के लिए स्वतंत्र है। 

हाई कोर्ट का डॉक्टर पक्ष को आदेश - 1 हफ्ते में मांग-सुझाव सरकार तक प​हुंचाएं

  1. हाई कोर्ट ने चिकित्सक महासंघ को एक हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे अपनी सभी लंबित मांगों और सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा सकें।
  2. यह मामला 2023 में प्रदेशभर के चिकित्सकों की हड़ताल से जुड़ा था। तब 3 मई को चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर राज्यभर के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी और पीएचसी के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे।
  3. चिकित्सक महासंघ ने राज्य सरकार से डॉक्टरों के कार्यकाल, वेतन और सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इन मांगों का समाधान न होने पर डॉक्टर लगातार हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
  4. शासकीय-स्वशासी चिकित्सा महासंघ मप्र के मुख्य संयोजन डॉक्टर राकेश मालवीय के मुताबिक पहले हाई कोर्ट ने प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया था। साथ ही भविष्य में किसी भी टोकन स्ट्राइक के लिए कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी आवाज उठाने के लिए अन्य विकल्प तलाशे।

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