मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में पदस्थ प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के विदेश यात्रा अवकाश एवं संतान पालन अवकाश स्वीकृति हेतु विभाग को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों के साथ शैक्षणिक व्यवस्था के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संलग्न प्रपत्र में अवकाश स्वीकृति हेतु जानकारी भी प्रेषित करें। 30 दिवस तक की विदेश यात्रा की अनुमति हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य अधिकृत हैं। अतः 30 दिवस तक के विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व संलग्न प्रपत्र अनुसार पूर्ति कर विदेश यात्रा की स्वीकृति जारी की जाए।
MP GOVT child care leave form - संतान पालन एवं विदेश यात्रा अवकाश स्वीकृति हेतु प्रपत्र
December 31, 2024
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