56 BNS - रिश्वत देने या उकसाने में असफल हुए व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान है क्या, जानिए

कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी को रिश्वत ऑफर करते हुए, रिश्वत लेने के लिए उकसाता है, लेकिन सरकारी अधिकारी रिश्वत नहीं लेता, तब रिश्वत ऑफर करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दूसरा - अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठा साक्ष्य या गवाही देने के लिए उकसाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति झूठी गवाही नहीं देता है। तब क्या उकसाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जबकि वह अपने अपराध में सफल नहीं हो पाया है और उसके उकसाने का कोई असर नहीं हुआ है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 56 की परिभाषा

1. यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई कारावास से संबंधित अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरित व्यक्ति उस अपराध को नहीं करता है तब दुष्प्रेरक व्यक्ति को उस दण्ड की अधिकतम सजा का एक चौथाई भाग से दण्डित किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।  
2. यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक (शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आदि) को रिश्वत देने की कोशिश करता है या उससे उसके पद पर रहते हुए गलत काम करवाता है और लोक सेवक ऐसा अवैध कार्य नहीं करता है तब दुष्प्रेरक को उस सजा के आधे भाग से दण्डित किया जाएगा। 

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 56 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय/असंज्ञेय, जमानतीय/अजमानतीय दोनों प्रकार के अपराध हो सकते हैं अर्थात्‌ पुलिस अपराध के अनुसार एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं NCR भी दर्ज कर सजती है। इस अपराध का विचारण उस न्यायालय में होगा जहां पर दुष्प्रेरित अपराध का विचारण चल रहा है एवं इस अपराध के लिए वहीं दण्ड मिलेगा जिसका दुष्प्रेरण किया है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है अर्थात इस अपराध में राजीनामा नहीं होता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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