46 BNS - दुष्प्रेरक व्यक्ति कोन होता है जानिए कानूनी भाषा में - legal advice

Bhopal Samachar
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साधारण शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है, उसे हम दुष्प्रेरक कहते हैं लेकिन कानून में इसे कहां परिभाषित किया गया है और कौन कौन व्यक्ति दुष्प्रेरक की श्रेणी में आते है। जानिए

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 46 की परिभाषा

वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए उकसाता है उसे हम दुष्प्रेरक कहते है, कौन कौन व्यक्ति दुष्प्रेरक होगे जानिए-:
1. वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है और वह अपराध में शामिल भी न हुआ हो फिर भी वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरक होगा।
2. अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए उकसा देता है और व्यक्ति अपराध नहीं करता है तब भी उकसाने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक होगा।

3. अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चों या नासमझ व्यक्ति अर्थात शिशु या विक्रचित (पागल) व्यक्ति को उकसाता मात्र है वह भी दुष्प्रेरक होगा।
4. दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी दुष्प्रेरक होगा,अर्थात मोहन किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए राम से कहता है राम उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए रमेश को कहता है यहा दोनों व्यक्ति दुष्प्रेरक होगे।

षड्यंत्र के अपराध में कौन कौन दुष्प्रेरक होगे जानिए उदाहरण अनुसार
मिस्टर य, को मारने के लिए मिस्टर क, और मिस्टर ख, मिलकर योजना बनाते है,Mr.ख , Mr.क , का नाम लिए बिना Mr. म ,को इस योजना की जानकारी देता है Mr. म षडयंत्र के मुताबिक य को मार देता है यहा Mr.ख, Mr.म, दुष्प्रेरक होगे षड्यंत्र के। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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