BNS 23 - नशे की हालत में किए गए अपराध की के लिए सजा मिलेगी या क्षमा, जानिए

Bhopal Samachar
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भारतीय न्याय संहिता रहती है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तब उसके द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर देना चाहिए या फिर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। नशे की अवस्था भी ऐसी ही होती है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्या नशे की हालत में किए गए अपराध की क्षमा मिलेगी। जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 23 की परिभाषा 

किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कोई नशा करवा देता है या नशीली दवाई खिला देता है। तब ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध हो जाए। तब उस व्यक्ति का अपराध BNS की धारा 23 के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा परंतु यदि कोई व्यक्ति अपराध करने के उद्देश्य से नशा कर लेता है, तब उसका अपराध क्षमा योग्य नहीं होगा।
आवश्यक तत्व:- 
1. व्यक्ति को जबरदस्ती नशा करवाया गया हो।
2. अपराध करने का इरादा उसका पहले से नहीं हुआ होगा अर्थात उसने जो अपराध किया है उसका बिना पहले कोई उद्देश्य न रहा हो।

उधारानुसार वाद:- 

डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन बनाम मेगे स्वाकी

मामले में आरोपी ने ड्यूटी पर गश्त दे रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके उसे शारिरिक चोट पहुँचाई। आरोपी का कहना था कि उस शाम को घटना के पहले उसने नशीले पदार्थ एवं मद्यपान का सेवन किया था, जिसके कारण वह अपने होश में नहीं था। अतः कथित घटना के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि एक पुलिस कांस्टेबल से उसकी क्षणिक लड़ाई हुई थी। उसने अपने नशे की स्थिति की पुष्टि में मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। न्यायधीश ने निर्णय दिया की स्वेच्छा मद्यपान एवं नशे को अपराध के लिए बचाव के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी की अपील को अस्वीकार कर दिया और उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया गया। 

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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