1. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यकारी मजिस्ट्रेट)
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक (सरकार के) कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके निम्न कार्य होते हैं जैसे कि:-
- जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
- पुलिस को निर्देश देना।
- आपदा प्रबंधन ।
- मतदान की देखरेख।
- भूमि सुधार एवं राजस्व संबंधी कार्य।
2. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट)
सरकार द्वारा किसी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा एवं विशेष कार्य के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं।
3. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (न्यायिक मजिस्ट्रेट)
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके मुख्य रूप से निम्न कार्य होते हैं:-
- मामलों की सुनवाई करना।
- जजमेंट देना।
- जमानत देना या खारिज करना।
- सजा सुनाना।
4. स्पेशल मजिस्ट्रेट (विशेष मजिस्ट्रेट)
स्पेशल मजिस्ट्रेट (विशेष मजिस्ट्रेट) विशेष मामलों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनके मुख्य रूप से निम्न कार्य होते हैं:-
- विशेष कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई करना।
- विशेष जांच करना।
- विशेष आदेश देना।
नोट:- यहां ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट के प्रकार और उनके कार्य एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, और वे कानून और नियमों के अनुसार बताये जाते हैं। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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