MP NEWS - स्कूल शिक्षा में फार्मूला 50-20, छिंदवाड़ा में डॉक्यूमेंट की छानबीन शुरू

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग में फॉर्मूला 50-20 के तहत सभी शिक्षकों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के डॉक्यूमेंट की छानबीन शुरू हो गई है। नियम विरुद्ध नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत अयोग्य कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का प्रावधान भी है। 

कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन

छिंदवाड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी ने समस्त प्राचार्य आहरण संवितरण अधिकारी के नाम जारी पत्र में लिखा है कि, कलेक्टर से प्राप्त आदेश दिनांक 9 जून 2024 के परिपेक्ष्य में 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के सेवा अभिलेखो की छानबीन कर समीक्षा किये जाने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्तानुसार जानकारी (1) 31 दिसम्बर 2023 तथा (2) 30 जून, 2024 की स्थिति में जिला कार्यालय में निम्न निर्देशानुसार तैयार कर भेजेगे :-

50 वर्ष की आयु और अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शासकीय सेवको के लिए मूलभूत नियम-56 एवं म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 42 के अधीन छानबीन करते समय अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के लिए निम्नानुसार देखा जाए।
(1)-ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा संदेहजन होना (इस हेतु संबधित शासकीय सेवक का सम्पूर्ण अभिलेख देखा जाकर अनुंशसा की जाए)।
(2)-शारीरिक क्षमता में कमी।
(3)-ख्याति एवं कार्यक्षमता का मूल्यांकन संबधित शासकीय सेवक के सेवाकाल के सम्पूर्ण अभिलेखो के आधार पर किया जाए। यह आवश्यक नही कि प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा ऐसा अभ्युक्ति जिसे प्रतिकूल की संज्ञा दी जा सकती है, शासकीय सेवक को संसूचित की गई हो।
(4)-सम्पूर्ण सेवाकाल के अभिलेखो का समग्र मूल्यांकन "अच्छा" (ख)" श्रेणी से कम होना इसके साथ यह भी देखा जाए कि शासकीय सेवक की कार्यदक्षता में गिरावट तो नही आ रही है विशेषकर पिछले 5 वर्षों के कार्य का स्तर धट तो नही रहा है।

3- अतः निर्धारित प्रारूप में उक्त दोनों स्थिति में उक्त निर्धारित शर्तों के अधीन आने वाले लोकसेवकों के प्रस्ताव, एक्सलशीट एवं हार्ड काफी में मय आवश्यक दस्तावेजों सहित एकल नस्ती दिनांक 12 जुलाई, 2024 को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। यदि जानकारी निरंक हो तो तद्नुसार प्रपत्र में दोनों अवधियो की अलग-अलग निरंक तैयार कर प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध करायेगे। ऐसे संकुलो के प्रकरण भविष्य में संज्ञान में आने पर संबधित संकुल प्राचार्य उत्तरदायी रहेगे।

इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप SAVE AS कर सकते हैं 



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