मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की पावर बढ़ी, शासन के आदेश जारी - NEWS TODAY

मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत को पावरफुल बनाने की कवायत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सत्ता के केंद्रीयकरण वाले फैसले हुए थे। आज सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक आदेश शासन स्तर से जारी किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष की पावर बढ़ा दी गई है। 

MP NEWS - महत्वपूर्ण नस्तियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष की भागीदारी

मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्राप्त हुई अधिकृत जानकारी में लिखा है कि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल विभाग के प्रशासनिक ढांचे को अधिक कुशल एवं जनोन्मुख बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में मंत्री श्री पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा लगातार की जा रही अधिकारों के विस्तार की माँग पर जिला पंचायत कार्यालयों की महत्वपूर्ण नस्तियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष की भागीदारी का निर्णय लिया है। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को मिली नवीन शक्तियां

आदेश अनुसार जिला पंचायतों की सामान्य सभा व सामान्य प्रशासन समिति की कार्य सूची संबंधी, समिति का एजेंडा एवं पारित संकल्पों के पालन संबंधी नस्तियां जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से कार्रवाई के लिये उच्च स्तर पर प्रेषित की जायेगी। जिला पंचायत (कार्य) नियम 1998 नियम-5 अनुसार वित्तीय शक्तियों तथा भाग-3 अंतर्गत आने वाले मामलों के प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत होंगे। इसके अतिरिक्त वह समस्त नस्तियां, जो पंचायत जनप्रतिनिधियों के दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से ही प्रस्तुत होगी। 

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