MP स्कूल शिक्षा उच्च श्रेणी शिक्षकों के प्रमोशन से पहले छानबीन के आदेश - Bhopal Samachar karmchari

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मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में पदस्थ उच्च श्रेणी शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक पद पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाना है। इसके ठीक पहले लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की छानबीन करने के आदेश जारी किए गए हैं। डॉक्टर कामना आचार्य अपर संचालक ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को इसके लिए 2 घंटे का समय दिया है। यह आदेश दिनांक 11 जुलाई 2024 को शाम को जारी किया गया है और दिनांक 12 जुलाई 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक जानकारी मांगी है। 

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शाला शाखा में भर्ती तथा पदोन्नति नियम

डॉ कामना आचार्य अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के हस्ताक्षर से समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के नाम जारी अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र क्रमांक 1231 दिनांक 11 जुलाई 2024 में लिखा है कि, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 दिसंबर 2022 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा सेवा (शाला शाखा) में भर्ती तथा पदोन्नति नियम 12 जुलाई 2016 में संशोधन अनुसार उच्च श्रेणी शिक्षक/ प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला) से व्याख्याता के उच्च पद पर प्रभार दिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना है। 

उच्च श्रेणी शिक्षक प्रधानाध्यापक राज्य स्तरीय द्वित्तीय संशोधित अंतिम पदक्रम सूची प्रकाशित

उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला) संवर्ग की दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में दर्शाने वाली राज्य स्तरीय (द्वित्तीय संशोधित) अंतिम पदक्रम सूची प्रकाशित की गई है। पदक्रम सूची की कॉपी विभागीय वेबसाइट (Vimarsh portal) www.vimarsh.mp.gov.in पर उपलब्ध है। अंत संलग्न सूची आपकी ओर भेजकर लेख है कि उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधानाध्यापक (मा.शा.) संवर्ग एवं माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की संलग्न सूची अनुसार लोकसेवकों को उच्च प्रभार हेतु विचारण हेतु रखा जाएगा। 

तीन बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजनी है

तदानुसार आपके संभागांतर्गत सूची में सम्मिलित अन्तर्गत जिलों में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों (माध्यमिक शाला) संवर्ग के विरूद्ध राज्य/जिला/संभाग स्तर पर कोई:- 
  1. विभागीय जाँच लोकायुक्त प्रकरण/अपराधिक प्रकरण/अन्य जाँच/न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है अथवा नहीं तथा, 
  2. उनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रभावशील है अथवा नहीं एवं, 
  3. अनाधिकृत रूप से कोई अनुपस्थिति या कोई सेवा डाइज नॉन मान्य की गई है अथवा नहीं 
की जानकारी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संचालनालय के स्थापना 2 कक्ष के ई-मेल-est2-dp@mp.gov.in पर दिनाक 12.07.2024 को दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। 

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