राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों की नियुक्ति आदेश को निरस्त किया - BHOPAL SAMACHAR ROJGAR

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल अनुपयोगी और इसके अधिकारी अयोग्य साबित होते जा रहे हैं। अपर संचालक ने 9 जुलाई को 13% HOLD पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी किया और जैसे ही भोपाल समाचार डॉट कॉम न्यूज़ पोर्टल में इससे संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ, 11 जुलाई को शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया। अपर संचालक महोदय ने आदेश को निरस्त करने का कारण भी नहीं बताया। 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा

अपर संचालक द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2024 की तारीख में हस्ताक्षर किए गए परिपत्र क्रमांक 2906 में समस्त अधीनस्थ संस्थानों में 13% HOLD पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए थे। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश एवं संलग्न महत्वपूर्ण दस्तावेज टोटल 14 पेज की पीडीएफ फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पत्र की एक कॉपी इस समाचार में भी संलग्न है। 

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के अपर संचालक का यू-टर्न

दिनांक 11 जुलाई 2024 को एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें दिनांक 9 जुलाई 2024 को जारी किए गए परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश पीडीएफ फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पत्र की एक कॉपी इस समाचार में भी संलग्न है। 

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