MP NEWS - मुख्यमंत्री ने सिवनी के कलेक्टर-एसपी बदले, गौ-वंश हत्या की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड मामले में जिला कलेक्टर एवं एसपी को हटा दिया है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दी। 

सिवनी कांड में मुख्यमंत्री द्वारा की गई तत्काल कार्रवाई का विवरण

सिवनी में कलेक्टर के पद पर क्षितिज सिंगल की जगह सुश्री संस्कृति जैन को नियुक्त किया गया है जबकि श्री राकेश कुमार सिंह के स्थान पर श्री सुनील कुमार मेहता को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उच्चस्तरीय जांच हेतु Ad.D.G (CID) श्री पवन श्रीवास्तव एवं टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया। डॉक्टर यादव ने बताया कि पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर, दो आरोपियों पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि, घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण

बुधवार को जिले के धनोरा और धूमा थाना क्षेत्र में गोवंश के कटे शव मिले थे। धनोरा के पिंडारई के पास बेनगंगा नदी में 26 गोवंश और धूमा क्षेत्र के ककरतला के जंगल में 28 गोवंश के शव मिले थे। इसके बाद से ही सिवनी और बालाघाट जिले में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार को इस घटना के विरोध में बालाघाट बंद भी रहा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने प्रकरण में शामिल दो आरोपितों शादाब पुत्र इसराइल खान (27) तथा वाहिद पुत्र वाजिद खान (28) दोनों निवासी ग्राम गवारी चौकी पलारी थाना केवलारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपित इरफान मोहम्मद पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाने के आदेश दिया था। 

दो अन्य आरोपितों संतोष कवरेती गरघटिया (45) तथा रामदास उइके पुतर्रा थाना धूमा सिवनी निवासी दो समुदायों में तनाव फैलाने की धारा 153 ए के अलावा धारा 4,9 मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(1)(1) पशुओं के प्रतिक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया है। 

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