मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता हेतु शासनादेश के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। इस बारे में संचालक है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शासनादेश मांगा गया था। इसके अलावा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा भी एक मामले में अभिमत मांगा गया था।
ओ एल मंडलोई ने लिखा है कि, समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवक नॉन वेकेशनल कार्य में संबद्ध होने से इन्हें शासन नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता संबंधी शासनादेश जारी करने का अनुरोध आपके द्वारा किया गया है। इसी विषय वस्तु पर लोक शिक्षण संचालनालय से एकल टीप क्रमांक 3634 दिनांक 03.05.2024 प्राप्त हुई है जिसमें न्यायालीन प्रकरण क्र डब्लू.पी. 10586/2023, श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित निर्णय के प्रकाश में जनशिक्षकों को अर्जित अवकाश का लाभ दिये जाने के संबंध में अभिमत चाहा गया है।
जन शिक्षा अधिनियम 2002 में जन शिक्षकों सहित मिशन में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों के जॉब चार्ट निर्धारित किये गये है। जिसमें इनकी सेवाएं पूरे वर्ष विभाग की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रावधानित है। अतः समग्र शिक्षा परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवक नॉन वेकेशनल कार्य से संबद्ध होने के कारण इन्हें प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु नॉन वेकेशनल कर्मचारियों के भांति अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।
ऐसे प्रकरणों में उक्त अवधि हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक एफ 6-2/2008/ नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2008 के द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति की पृथक से कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।
समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों का विवरण परिशिष्ट-1 अनुसार है।
समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित पदों का विवरण
1. जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी)
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (एडीपीसी)
3. सहायक जिला परियोजना समन्वयक (एपीसी)
4. विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसीसी)
5. विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक . (बीएसी)
6. विकासखण्ड जेण्डर समन्वयक (बीजीसी)
7. जन शिक्षक विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (सीएसी)
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