मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री विवाद, हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए - MP NEWS

Bhopal Samachar
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जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियम 2018 तथा NCET के नियम दिनांक 18.6.2018 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली WP Nos.13768 of 2022, 595 of 2023, 21800 of 2023, 22218 of 2023, 29809 of 2023, 7854 of 2024, 8054 of 2024, 8788 of 2024, 9377 of 2024, 9415 of 2024 and 10087 of 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच द्वारा आज निर्णय प्रसारित कर दिया है। 

बीएड डिग्री वालों की नियुक्तियां असंवैधानिक

उक्त फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.8.2023 में दिए गए दिशा निर्देशों को कोड किया गया है, जिसमे दिनांक 11.8.2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक के पद पर B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियों को असंवैधानिक घोषित किया गया है तथा दिनांक 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1 वर्ष के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य आदेशित किया गया है। 

हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा

उक्त समस्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे  अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह का कहना है कि, हाई कोर्ट ने सभी मुद्दों पर निर्णय नहीं दिया है क्योंकि याचिका में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सेवा संवर्ग नियम 2018 की सूची तीन के कालम पाँच की संवैधानिकता को चुनोती दी गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है के उक्त संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई तर्क नही किए गए है। जबकि मामलों का संपूर्ण आदर ही उक्त नियम था। जिस पर नियमित रूप से तीन दिन बहस हुई है। हाईकोर्ट ने ताकि कहां है कि याचिकाकर्ताओं को उक्त नियम को चुनौती देने की स्वंत्रता दी जाती है। दोनों अधिवक्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा संविधान के अनुछेद 141 तथा 142 के प्रावधानों को नजरंदाज करके उक्त आदेश दिनांक 03/5/24 पारित किया गया है। जिसके  विरूद्ध याचिकाकर्ताओ की ओर से निर्धारित समय सीमा के पूर्व सुप्रीम कोर्ट मे अपील की जाएगी। 

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