मध्यप्रदेश के सतना में गेहूं खरीदी में गड़बड़ी के मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के बाद अब जिला प्रबंधक को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
अमित गौड़ जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड सस्पेंड
मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय भोपाल से जारी आदेश क्रमांक/स्थापना/ /2024/331 भोपाल दिनांक 21/05/24 में लिखा है कि सतना जिले में प्रचलित गेहूँ उपार्जन 2024-25 में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जन केन्द्र कारीगोही से दिनांक 08/05/2024 को 8 ट्रक गेहूँ मात्रा 2360 क्विंटल एवं दिनांक 13/05/24 को 05 ट्रक गेहूँ मात्रा 1500 क्विंटल परिवहन किया गया। उक्त ट्रक गोदामों पर नहीं पहुंचे किन्तु उन ट्रकों को सर्वेयर द्वारा पास किया गया एवं कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से स्वीकृति पत्रक जारी किये गये एवं सबंधित किसानों को भुगतान किया गया।
उक्त सर्वेयर का रजिस्ट्रेशन सीएमएमएस पोर्टल पर जिला प्रबंधक के लॉगिन से किया गया था। इस प्रकरण में श्री अमित गौड़ जिला प्रबंधक सतना द्वारा सर्वेयर के रजिस्ट्रेशन वा ट्रक से गेहूँ गोदाम में जमा होने बारे में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गयी। इस प्रकार श्री अमित गौड़ द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गयी है।
अतः श्री अमित गौड़ जिला प्रबंधक सतना को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री अमित गौड़ को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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