MP NEWS - एनसीसीसी ऑफिसर उच्च माध्यमिक शिक्षक के ट्रांसफर को हाई कोर्ट ने स्टे किया

डॉक्टर रेणुका पवार, एनसीसी ऑफीसर, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सीएम राइस हायर सेकंडरी स्कूल, बीएचईएल, भोपाल में पदस्थ हैं। सीएम राइस बीएचईएल में शासन द्वारा एनसीसी की यूनिट संचालित की जा रही है। 

NCC ऑफीसर होने के कारण, पोस्टिंग दी गई थी

डॉक्टर रेणुका का कथित प्रशासनिक ट्रांसफर दिनांक 21/12/2023, को सीएम राइस स्कूल, बीएचईएल, भोपाल से हायर सेकेण्डरी स्कूल, जहांगीरिया भोपाल किया गया था। सीएम राइस, बीएचईएल, भोपाल में, एनसीसी की यूनिट संचालित होने के कारण, डॉक्टर रेणुका पवार को, एनसीसी प्रशिक्षित होने एवम एनसीसी ऑफीसर होने के कारण, पोस्टिंग दी गई थी। 

रेणुका पवार का ट्रांसफर, नियम विरुद्ध होने के कारण उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका दायर कर,  ट्रांसफर के विरुद्ध राहत चाही गई थी। डॉक्टर रेणुका पवार, उच्च माध्यमिक शिक्षक (नेवल विंग ऑफीसर/एनएससी ऑफीसर) की ओर से, उच्च न्यायालय जबलपुर में पैरवी के दौरान श्री अमित चतुर्वेदी, वकील उच्च न्यायालय जबलपुर ने, कोर्ट को बताया कि प्रचलित ट्रांसफर पॉलिसी स्कूल शिक्षा के अनुसार, एनसीसी ऑफीसर का ट्रांसफर, उन्हीं स्कूल्स में किया जा सकता है, जहां, एनसीसी की यूनिट संचालित हो। जहांगीरिया में एनसीसी यूनिट संचालित नही है।

सुनवाई के दौरान वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट का ध्यान ग्रुप कैप्टन, आरएस जाधव ने पत्र दिनांक 09/01/23 जो कि आयुक्त लोक शिक्षण को लिखा गया था, की ओर आकर्षित कर बताया गया कि एनसीसी ऑफीसर की पदस्थापना के पूर्व, उप महा निर्देशक एनसीसी की सहमति जरूरी है, परंतु बिना किसी उक्त सहमति के डॉक्टर रेणुका पवार का ट्रांसफर किया गया है।

सुनवाई के बाद, आयुक्त लोक शिक्षण को, डॉक्टर रेणुका पवार के प्रकरण पर, निर्णय करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। स्टे जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक आयुक्त लोक शिक्षण नवीन आदेश जारी नही करते, डॉक्टर रेणुका पवार, सीएम राइस, बीएचईएल, भोपाल में पदस्थ रहेंगी। 

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