कब शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए मना करना अपराध होता है जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
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यदि किसी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए बाध्य किया जाता है और वह व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञा लेने से मना करता है तब वह व्यक्ति कानून की नजर में अपराधी हो सकता है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 213 एवं भारतीय दण्ड संहिता 178 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति को सत्य कथन पर लोक सेवक द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए आदेश द्वारा बाध्य किया जाता है तब वह व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञा लेने इन्कार करता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 213 एवं IPC की धारा 178 के अंतर्गत दोषी होगा। किरण बेदी तथा इन्दर सिंह बनाम जाँच समिति मामले मे सुप्रीम कोर्ट अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करने का उचित कारण है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने जाँच समिति के समक्ष शपथ ग्रहण करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया क्योंकि जाँच की प्रारंभिक अवस्था में ही उनका शपथ का कूट परीक्षण किया जाना था। इस लिए उनका शपथ ग्रहण से इन्कार करना उचित आधार था।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 213 or Indian Penal Code Section 178 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवा सकते हैं।
"इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या उस न्यायालय द्वारा इस न्यायालय में व्यक्ति शपथ लेने से इन्कार करता है वहीं की जाती है। इस अपराध के लिए छ: माह की कारावास या पाँच हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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