विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, और कब होती है इनकी नियुक्ति जानिए - BNSS-CrpC

Bhopal Samachar
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ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 14 (CrPc की धारा 20) के अंतर्गत की जाती है उन सभी सरकारी अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। साधारण शब्दों में, राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एवं कलेक्टर को सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है।

इन कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्य लोक शांति व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक संबधित सिविल विवादों का निवारण करना, एवं उपद्रवियों को अतिक्रमण करने से रोकना आदि कार्य होते है लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 की परिभाषा

राज्य सरकार किसी विशेष स्थान के लिए, विशेष कार्य को करने के लिए, या आदेश का पालन करवाने के लिए, किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक के नीचे की पंक्ति का न हो उसे विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। 

इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की समय अवधि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होती है एवं इनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्ति प्राप्त होती हैं।

नोट:- नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 15 में पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी को भी विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्रावधान है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में नहीं था।

स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मो सलीम खान :- मामले मे कहा गया कि राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप मे नियुक्त करती हैं तो भी वे कार्यपालक रहते हैं। वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार बने रहते हैं, उन्हें सभी शक्ति भी प्राप्त होती। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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