BHOPAL NEWS - बिल्डर जयदीप सिंह उपभोक्ता मामले के दोषी घोषित, 9% ब्याज सहित पैसा लौटाने के आदेश

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिल्डर जयदीप सिंह को भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक उपभोक्ता मामले में दोषी घोषित किया गया है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह ग्राहक की पूरी रकम 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करें। मुकदमे में यह प्रमाणित हुआ कि बिल्डर जयदीप सिंह ने ग्राहकों से पैसे लिए परंतु कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। 

GVM ANANTA A-2 BHOPAL विवाद, उपभोक्ता आयोग का फैसला

शिकायतकर्ता श्रीमती सविता शर्मा पत्नी श्री विष्णु पी शर्मा द्वारा बताया गया कि उन्होंने GVM ANANTA A-2 BHOPAL में एक डुप्लेक्स बुक किया था। इसका मूल्य 27.94 लाख रुपए था। इसके लिए 7.21 लाख रुपए एडवांस दे दिया गया था। बिल्डर ने 6 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू करने का वादा किया था परंतु 6 साल बाद भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। अपना दावा प्रमाणित करने के लिए उपभोक्ता की ओर से फोटोग्राफ प्रस्तुत किए गए। श्रीमती सविता शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग से मांग की कि बिल्डर से जमा राशि  ब्याज सहित, एक लाख रुपए प्रतिकर और अन्यंत्र किराए से रहने के लिए किराए की राशि और बैंक से कर्ज प्राप्त करने के संबंध में एक लाख रुपए ब्याज की राशि दिलाई जाए। 

बिल्डर जयदीप सिंह की दलील

बिल्डर की ओर से आयोग के समक्ष जवाब दिया गया कि स्वीकृत रूप से भवन का मूल्य 27 लाख 25 हजार रुपए होकर परिवादी द्वारा मात्र 7 लाख 21 हजार रुपए का भुगतान किया गया। परिवादी के द्वारा कभी भी उसके भवन की बुकिंग कैंसिलेशन के लिए सूचना नहीं दी गई है। भवन परिवादी के पति द्वारा बुक किया गया था। इस कारण परिवादी को यह परिवादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा सेवा में कोई कमी नहीं की गई है।

उपभोक्ता आयोग का फैसला 

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने पति और पत्नी को एक यूनिट माना और पत्नी की ओर से प्रतिवाद को स्वीकार किया। आयोग ने कहा कि बिल्डर की ओर से यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उसने एडवांस पेमेंट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। अतः वह सेवा में कमी का दोषी है। आयोग ने बिल्डर को आदेश दिया की एडवांस की रकम 7.21 लाख रुपए और इसके ऊपर 9% ब्याज का भुगतान करें।

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