प्रमोशन में आरक्षण - अधिसूचना पूरी तरह से निरस्त, संशोधन की गुंजाइश खत्म - Karmchari news

Bhopal Samachar
0
मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना को हाई कोर्ट द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इसमें संशोधन की सभी प्रकार की गुंजाइश खत्म हो गई है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने सरकार को अधिसूचना में संशोधन करने के कई अवसर दिए थे। 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अधिसूचना जारी हुई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सन 2018 में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के कानून को वैध घोषित कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "माई का लाल" बयान दिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को पता था कि मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की लेकिन ठीक इसी समय सन 2019 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। 

हाईकोर्ट ने संशोधन करने का मौका दिया

छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को शासकीय सेवकों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना जारी करते हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 13% और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 32% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी। हाई कोर्ट में इस अधिसूचना को चुनौती दी गई। बताया गया कि यह, आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था का भी उल्लंघन है। सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि अधिसूचना के ड्राफ्ट में गलती हो गई है। हाईकोर्ट ने संशोधन करने का मौका दिया। पहले एक हफ्ता फिर 2 महीना और इस प्रकार कई मौके दिए गए लेकिन सरकार ने अपनी अधिसूचना में कोई संशोधन नहीं किया। 

अंत में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित करने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को जारी की गई अधिसूचना को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया है। 

विनम्र निवेदन: 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!