प्रमोशन में आरक्षण - अधिसूचना पूरी तरह से निरस्त, संशोधन की गुंजाइश खत्म - Karmchari news

मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना को हाई कोर्ट द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इसमें संशोधन की सभी प्रकार की गुंजाइश खत्म हो गई है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने सरकार को अधिसूचना में संशोधन करने के कई अवसर दिए थे। 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अधिसूचना जारी हुई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सन 2018 में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के कानून को वैध घोषित कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "माई का लाल" बयान दिया और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को पता था कि मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की लेकिन ठीक इसी समय सन 2019 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। 

हाईकोर्ट ने संशोधन करने का मौका दिया

छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को शासकीय सेवकों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की अधिसूचना जारी करते हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को 13% और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को 32% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी। हाई कोर्ट में इस अधिसूचना को चुनौती दी गई। बताया गया कि यह, आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था का भी उल्लंघन है। सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि अधिसूचना के ड्राफ्ट में गलती हो गई है। हाईकोर्ट ने संशोधन करने का मौका दिया। पहले एक हफ्ता फिर 2 महीना और इस प्रकार कई मौके दिए गए लेकिन सरकार ने अपनी अधिसूचना में कोई संशोधन नहीं किया। 

अंत में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित करने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर 2019 को जारी की गई अधिसूचना को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया है। 

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