कैडबरी बॉर्नविटा स्वयं को हेल्थ ड्रिंक घोषित करता है परंतु भारत सरकार ने बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक केटेगरी से हटाने के लिए कहा है। इसके लिए दिनांक 10 अप्रैल 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।
सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए भारत सरकार की एडवाइजरी
भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, व्यवसायिक भवन, नई दिल्ली के उप सचिव राजेश रंजन ने दिनांक 10 अप्रैल 2024 को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि, ड्रिंक्स/बीवरेज, जिसमें बोर्नवीटा भी शामिल है, ई-कॉमर्स साइटों/प्लेटफ़ॉर्मों पर "स्वास्थ्य ड्रिंक्स" के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं।
बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCPCR), 2005 के बाल अधिकार संरक्षण (CPCR) अधिनियम की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय, CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि FSS अधिनियम 2006, नियमों और FSSAI और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों के तहत "हेल्थ ड्रिंक" को परिभाषित नहीं किया गया है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, सभी ई-कॉमर्स कंपनियों/पोर्टलों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अपनी साइटों/प्लेटफ़ॉर्मों से ड्रिंक्स/बीवरेज, जिसमें बोर्नवीटा भी शामिल है, को "स्वास्थ्य ड्रिंक्स" की श्रेणी से हटा दें।
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