MPPSC NEWS - हाई कोर्ट ने सुनवाई की तारीख बदली, परीक्षा से पहले अंतरिम आदेश की उम्मीद

Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख बदल दी है। मामला प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि उन्हें हाईकोर्ट की ओर से किसी अंतरिम आदेश के माध्यम से मदद मिलेगी। 

सुनवाई 12 मार्च को और परीक्षा 11 मार्च को थी

हाई कोर्ट में याचिकार्ताओं की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता श्री अंशुल तिवारी ने बताया कि इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 12 मार्च की तारीख लगाई गई है जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन दिनांक 11 मार्च को किया गया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के बाद याचिका की सुनवाई और उसके फैसले का लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं मिल पाएगा। हाईकोर्ट ने इस बात से सहमत होते हुए सुनवाई की तारीख को बदलकर 7 मार्च 2024 कर दिया है। 

यदि तारीख नहीं बदलते तो क्या होता 

यदि मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मार्च से किया जाता और न्यायालय द्वारा परीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई में प्रभावित उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा में शामिल करने का फैसला दिया जाता है तो आयोग को उन उम्मीदवारों के लिए फिर अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन कराना होता। इससे यह परीक्षा भी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की तरह विवादित हो जाएगी जिनकी नियुक्तिया माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन थी। 

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