MP NEWS - जो पुलिस थाना चालान नहीं बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है


मध्य प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक PTRI पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नर और से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को अलर्ट किया गया है कि, हेलमेट और सीट बेल्ट के मामले में चालानी कार्रवाई पर हाई कोर्ट निरंतर निगरानी कर रहा है। जो कोई भी इस मामले में लापरवाही करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

हाई कोर्ट जुर्माना लगा चुका है

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर याचिका विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई दिनांक 1 अप्रैल 2024 को निर्धारित है। सभी को विदित रहे कि जिलों में की जा रही चालानी कार्यवाही की प्रतिदिन जिलेवार समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा की जा रही है। प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पूर्व में 25000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया था। 

अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई करें

जिलों द्वारा कम चालानी कार्रवाई करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर एवं पत्रों के माध्यम से निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करें। 

🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!
$("#merobloggingtips-before-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#before-ad")) }), $("#merobloggingtips-after-ad .widget").each(function () { var e = $(this); e.length && e.appendTo($("#after-ad")) });