MP NEWS - बालाघाट के जनपद पंचायत अधिकारी RTI ACT के दोषी, अनुशासनिक कार्रवाई और जुर्माना

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, जनपद पंचायत बालाघाट के अधिकारी श्री राजेश प्रसाद सोनवाने लगातार दो मामलों में सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए हैं। राजधानी भोपाल स्थित राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री राहुल सिंह ने एक मामले में उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पंचायत विभाग को निर्देशित किया है और दूसरी तरफ ₹25000 का जुर्माना लगाया है। 

सन 2018 में आईटीआई आवेदन लगाए थे, 6 साल तक जानकारी नहीं दी

बालाघाट के किसान अनिल निनावे ने 2018 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दो आवेदन प्रस्तुत किए थे। एक RTI में पंचायत बिरसा में एक खेत में बने लघु तालाब की गुणवत्ता की शिकायत की जानकारी मांगी थी। इसी जनपद में दूसरे RTI आवेदन मे अनिल ने निर्माण कार्य में निविदा का प्रकाशन नहीं करने की स्वयं की शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी चाही थी। RTI ACT के मुताबिक जानकारी 30 दिन में मिल जानी थी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस बात पर नाराजगी जताई की जो जानकारी 30 दिन में मिल जानी थी उसे जानकारी को आयोग के आदेश के बाद भी आवेदक को नहीं दिया गया और अब 6 साल बाद मिली जानकारी।

राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन भी नहीं किया

राज्य सूचना आयोग ने 2020 में सुनवाई के बाद अनिल को जानकारी देने के आदेश दिए। पर जनपद पंचायत में पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी राजेश प्रसाद सोनवाने ने आयोग के आदेश के बाद भी अनिल को कोई जानकारी नहीं दी। आयोग के आदेश की अवहेलना को लेकर अनिल ने राज्य सूचना आयोग में दोनों प्रकरण में शिकायत कर दी। 

इन शिकायतों की सुनवाई 2021 से आयोग में शुरू हुई। लेकिन राजेश प्रसाद सोनवाने सभी सुनवाईयों में गैर हाजिर रहे। जब दोनों प्रकरण राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में हुई सुनवाई को पर्याप्त मानते हुए सोनवाने को अपना पक्ष स्पष्ट करने के अंतिम मौका देने के बाद सोनवाने के विरूद्ध कार्रवाई कर दी। सिंह ने जानकारी देने के आदेश के साथ ही एक मामले मे सोनवाने के विरुद्ध ₹25000 का जुर्माना लगा दिया वहीं दूसरे प्रकरण में बार-बार आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करने पर शासकीय शर्त सेवा नियम के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विकास आयुक्त मंत्रालय भोपाल को आदेशित कर दिया है। 

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