मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता वृद्धि आदेश जारी - MP karmchari news

Bhopal Samachar

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। महंगाई भत्ता में वृद्धि की नवीन दर जुलाई 2023 से प्रभावी घोषित की गई है। महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ मार्च माह के वेतन के साथ अप्रेल में होने वाले भुगतान में किया जाएगा। एक जुलाई से 29 फरवरी तक की राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में किया जाएगा। यह राशि जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2024 में एरियर के रूप में जमा की जाएगी।

वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि, म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2023/ नियम / चार दिनांक 19 जुलाई, 2023 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से सातवें वेतनमान अंतर्गत पूर्व प्रचलित मंहगाई भत्ता की दर
38% में 04% की वृद्धि करते हुये, 42% स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है। 

उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 जुलाई, 2023 से कुल 46% हो जायेगी। 4/ राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 मार्च, 2024 (भुगतान माह अप्रैल, 2024) से किया जायेगा। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2024 में किया जायेगा।

राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 29 फरवरी, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा। 
मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। 8/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

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