GWALIOR NEWS - 13 इलाके RED ZONE घोषित, पढ़िए कब से कब तक कितने प्रतिबंध

कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी के ग्वालियर आगमन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा टोटल 13 इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इन इलाकों में प्रतिबंध लगाए गए हैं एवं प्रबंध का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

ग्वालियर के नो फ्लाइट जोन रेड जोन वाले इलाकों की लिस्ट 

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर से जारी आदेश दिनांक 29 फरवरी 2024 में लिखा है कि, दिनांक 02.03.24 एवं 03.03.24 को श्री राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का ग्वालियर भ्रमण प्रस्तावित है। VVIP की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये हुये मुझे इस बात का समाधान है कि 
(1) IIITM COLLEGE (26.2495 N.78.1741E),
(2) सर्किट हाउस मुरार (26.2285N,78.2244E), 
(3) बिडला हास्पीटल (26.2353N.78.2184E), 
(4) JAH HOSPITAL (26.1922N,78.1607E), 
(5) गोल्डन लोटस के पीछे रात्रि विश्राम स्थल (26.2009N, 78.2119E), 
(6) सीआरपीएफ कैंपस पनिहार ऑफिसर मेस (26.1078N.78.0485E), 
(7) मोहना गेस्ट हाउस (25.9414N, 77.7171E), 
(8) निरावली से हजीरा चौराहा आमसभा कार्यक्रम स्थल तक आवागमन मार्ग की 14 किलोमीटर तक, 
(9) हजीरा चौराहा से गोल्डन लोटस के पीछे रात्रि विश्राम स्थल तक आवागमन मार्ग की 10 किलोमीटर तक, 
(10) गोल्डन लोटस के पीछे रात्रि विश्राम स्थल से विक्की फेक्ट्री तक आवागमन मार्ग की 10 किलोमीटर तक, 
(11) विक्की फेक्ट्री से पनिहार तक आवागमन मार्ग की 19 किलोमीटर तक, 
(12) पनिहार से घाटीगांव तक आवागमन मार्ग की 21 किलोमीटर तक, 
(13) घाटीगांव से मोहना ग्वालियर शिवपुरी सीमा तक आवागमन मार्ग की 26 किलोमीटर तक की परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से NO FLY ZONE/ RED ZONE घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार के DRONE, PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, OTHER FLYING OBJECTS से सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न होने पाये। 

अतः मैं राजेश सिंह चंदेल, पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश नागर विमानन मंत्रलाय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.08.2021 को प्रकाशित राजपत्र सरल संख्या-477 "ड्रोन नियम 2021" के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त क्षेत्रों एवं मार्ग की परिधि को अस्थायी रूप से NO FLY ZONE/ RED ZONE घोषित करता हूँ। उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व वायुयान अधिनियम 1934 तथा सुसंगत धाराओं, अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश दिनांक दिनांक 02.03.2024 के प्रातः 08.00 AM से दिनांक 03.03.2024 शाम 18.00 PM बजे तक प्रभावशील रहेगा। 

कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से जारी आदेश



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