BNS 58, IPC 118 - पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान

Legal general knowledge and law study notes 

कई बार कुछ अपराधी, अपराध के दौरान पुलिस की संभावित उपस्थिति से बचने के लिए पुलिस को गलत सूचना देते हैं। अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है कि उत्तर दिशा में अपराध होने वाला है, पुलिस उत्तर दिशा की ओर जाती है और अपराधी दक्षिण दिशा में अपराध करके सफलतापूर्वक फरार हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस को गलत सूचना देने वाला व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं होता। तब क्या ऐसे व्यक्ति को, पुलिस को गुमराह करने वाले व्यक्ति को, दंडित करने का कोई प्रावधान है। चलिए पता लगाते हैं:- 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 58, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 118 की परिभाषा 

अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध की जानकारी छुपाता है या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है जिस अपराध का दण्ड मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास था। जिससे आरोपी को अपराध करने में सहायता पहुच जाए। तब ऐसे अपराध की जानकारी छुपाने वाला व्यक्ति IPC की धारा 118 एवं BNS की धारा 58 के अंतर्गत दोषी होगा। यह अपराध संज्ञेय होगें यह जमानतीय एवं अजमानतीय दोनों प्रकार के होते हैं। 
1. ऐसा अपराध घटित हो जाता है तो आरोपी को सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
2. अगर ऐसा अपराध घटित नहीं होता है तब आरोपी को तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

उदहारण :-
K, यह जानता है की H, स्थान पर डकैती होने वाली है और पुलिस अधिकारी को झूठी सूचना देता है की डकैती G, स्थान पर होने वाली है। यह जानते हुए कि अपराध होने से कोई नहीं रोक सके, अपराध की जानकारी को गलत देना और सही जानकारी को छुपाने पर का IPC की धारा 118 के अंतर्गत दोषी होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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