जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा सन 2018 में जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती हेतु, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल को नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।
साक्षी पटेल व अन्य विरुद्ध लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
याचिकाकर्ता (WP/2543/2024) साक्षी पटेल व अन्य के अधिवक्ता श्री धीरज तिवारी ने माननीय न्यायालय को बताया कि वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें रिक्त पदों की संख्या 5670 बताई गई थी। जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को बताया कि 5670 पदों में से 4582 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। इनमें से 3433 उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है और 2237 पद रिक्त हैं।
अधिवक्ता श्री धीरज तिवारी ने बताया कि, याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है और दूसरी तरफ 2237 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी जानी चाहिए थी तुरंत लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा बिना कोई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया, नियुक्ति की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने हेतु आदेश जारी करें।
हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को नोटिस जारी करके 7 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। ⇒ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। यहां क्लिक करके भोपाल समाचार का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।