मध्य प्रदेश शासन, की पंचायत राज संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों के लिए सर्कुलर जारी करके स्पष्ट किया गया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में पात्र हितकारी का सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। शासन ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया है कि, इसके लिए व्यवस्था बनाएं।
पीएम विश्वकर्मा योजना - हितग्राही का वेरिफिकेशन सरपंच लॉगइन से किया जाना है
डीआर केदार सिंह संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भविष्य निधि कार्यालय के समीप, अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास) भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम जारी पत्र में लिखा गया है कि, पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत हितग्राहियों (शिल्पी) का पंजीयन CSC द्वारा पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर किया जा रहा है, जिसका वेरिफिकेशन सरपंच लॉगइन से किया जाना है एवं ग्राम पंचायत अंतर्गत समस्त पात्र शिल्पियों का पंजीयन पूर्ण करने उपरांत सरपंच की आई.डी. से सत्यापन की कार्यवाही की जाना है।
पीएम विश्वकर्मा योजना - सत्यापन की लास्ट डेट
उक्त कार्यवाही दिनांक 10.02.2024 तक पूर्ण करने के लिये संबंधित को निर्देशित करें साथ ही सम्पूर्ण जिले की ग्राम पंचायतें दिनांक 10.02.2024 को ग्राम पंचायत वार नोडल/ प्रभारी अधिकारी नियुक्त करके यह सुनिश्चित करें की कोई भी आवेदन सत्यापन हेतु लंबित न रहे।
पीएम विश्वकर्मा योजना - सत्यापन की लास्ट डेट में संशोधन
सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पी.सी.ओ एवं अन्य मैदानी अमला ग्राम पंचायत मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। उक्त दिनांक को जिले में कोई अन्य कार्यक्रम होने पर अन्य तिथि अपने स्तर से निर्धारित कर सकते हैं। उक्त कार्य पूर्णता के उपरांत कलेक्टर को आगामी कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करें। ताकि पात्र शिल्पियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सके।
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