मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों के संचालन के समय के निर्धारण की सूचना जारी की है। इसके अलावा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।
आदेश 10 फरवरी 2024 तक प्रभावशील
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, भोपाल जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, विद्यालयों में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं प्रातः 9.30 बजे के पूर्व संचालित नहीं की जायेंगी। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा। यह आदेश जारी होने की दिनांक की 31 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक तत्काल प्रभावशील होगा।
एम्स भोपाल के 100 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा - 26 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल से 100 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित किए हैं। जनता की आवाजाही की सुविधा के दृष्टिगत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल से 100 मीटर की परिधि में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन आदि को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 29 जनवरी से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। इस क्षेत्र में यदि कोई प्रतिबंधित गतिविधि की जाती है, तो अधिनियम की धारा 26 (3) एवं (4) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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