SCHOOL COLLEGE में EWS ADMISSIONS पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पढ़िए, आय प्रमाण पत्र विवाद

Bhopal Samachar
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका के फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता को केंद्रीय विद्यालय में इसलिए एडमिशन नहीं दिया गया था क्योंकि उसके पास किसी दूसरे राज्य का आय प्रमाण पत्र था। केंद्रीय विद्यालय का कहना था कि दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो दिल्ली सरकार से जारी हुआ आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। 

EWS आरक्षण को राज्य के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता

सभी पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी ने, प्रस्तुत याचिका पर फैसला सुनाया। कहा कि केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, इस उद्देश्य के लिए प्रमाण पत्र राज्य में तहसीलदार के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत देश में कहीं भी KV SCHOOL में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य सरकार से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जहां स्कूल स्थित है।

केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये से कम अधिसूचित की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस आधार पर केवीएस ने याचिकाकर्ता के बच्चे को प्रवेश के लिए खारिज कर दिया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया गया है, न कि एनसीटी दिल्ली सरकार से, वह अस्थिर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के पुत्र को एडमिशन दे और याचिकाकर्ता का EWS सर्टिफिकेट स्वीकार करें।

EWS KV ADMISSION- Judgments/Orders Direct Link Download 

W.P.(C)-3041/2022 2023:DHC:9394 22-12-2023 HARE KRISHNA PATHAK Vs KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN & ANR. ऑनलाइन पढ़ने एवं डाउनलोड करने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्ध, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिसियल वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें :-
http://164.100.69.66/jsearch/judgement.php?path=dhc/AJB/judgement/23-12-2023/&name=AJB22122023CW30412022_195152.pdf 

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