IPC 296 - धार्मिक कार्यक्रमों में विघ्न उत्पन्न करना, कितना गंभीर अपराध, जानिए legal advice

Bhopal Samachar
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Legal general knowledge and law study notes

भारतीय दंड संहिता जहां एक और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों पर विभिन्न धाराओं के माध्यम से नियंत्रित करती है वहीं दूसरी ओर धार्मिक कार्यक्रमों को संरक्षित भी करती है। यदि कोई भी नागरिक किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 296 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी किसी धर्म की धार्मिक उपासना, समारोह, या धार्मिक कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न करता है तब, ऐसे व्यक्ति को तत्काल पुलिस से रास्ते में ले लिया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 296 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 296 Punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 , इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com
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