जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने राज्य पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारी श्री अजय पांडे और श्री संजय अग्रवाल का प्रमोशन निरस्त कर दिया। दोनों अधिकारियों को प्रमोशन के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी दिनांक 17 नवंबर 2016 का आदेश भी रद्द कर दिया, एवं ₹25000 का जुर्माना लगाया है। दोनों अधिकारियों के प्रमोशन को राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा द्वारा चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में तैनात पुलिस अधिकारी श्री अजय पांडे और जबलपुर के एडिशनल एसपी श्री संजय अग्रवाल को नियम विरुद्ध प्रमोशन दिया गया है। श्री राजेंद्र कुमार वर्मा ने दावा किया कि इस प्रमोशन पर उनका अधिकार था क्योंकि वह दोनों अधिकारियों से एक वर्ष सीनियर है। हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान याचिका दाखिल करने वाली पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा की वरिष्ठता प्रमाणित हुई और यह भी साबित हुआ कि उनके दोनों जूनियर अधिकारियों ने नियम विरुद्ध प्रमोशन प्राप्त किया है।
इस मामले में विद्वान न्यायाधीश जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने फैसला सुनाया। उन्होंने श्री अजय पांडे एवं श्री संजय अग्रवाल के प्रमोशन को निरस्त कर दिया। गृह विभाग मंत्रालय से जारी आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 को रद्द कर दिया, जिसके माध्यम से दोनों अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था। ₹25000 का जुर्माना लगाया गया और गृह विभाग के प्रमुख सचिव एवं डीजीपी को आदेश दिया है कि वह श्री राजेंद्र कुमार वर्मा को उनके वरिष्ठ के अनुसार प्रमोशन प्रदान करें।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश पढ़ने एवं डाउनलोड करने के लिए कृपया इस पैराग्राफ के अंत में उपलब्धि यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में ओपन करें।
https://mphc.gov.in/upload/jabalpur/MPHCJB/2022/WP/12845/WP_12845_2022_FinalOrder_18-Dec-2023.pdf
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