IPC 284 - किसी विषैली दवा को लापरवाही से रखना दण्डनीय अपराध होता है, legal advice

Legal general knowledge and law study notes

हम अक्सर साप्ताहिक बाजारों में देखते हैं की बहुत से लोग चूहा मार, मच्छर मार, या जीवजंतु मार आदि दवाईयां को खुले में रखकर सेल करते हैं जो मानव जीवन की जिंदगी के लिए एक खतरा हो सकता है, लेकिन इस तरह से खुले में विषैली दवा को बेचने वाले के खिलाफ एक गंभीर अपराध बन सकता है जानिए:- 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 284 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी विषैले पदार्थ को उपेक्षा पूर्ण या लापरवाही से रखेगा, जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने की संभावना हो। तब ऐसे विषैले पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 284 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध दर्ज होगा।

Indian Penal Code, 1860 section 284 Punishment 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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