ओवरलोड वाहन का पुलिस चालान बनाती है, ओवरलोड नाव के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, पढ़िए

Legal general knowledge and law study notes

जलयानों (मोटरबोट, पानी की नाव और जहाज इत्यादि) में उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में नागरिकों को सवारी उपलब्ध करा देना। अथवा सरकार द्वारा निर्धारित वजन से अधिक माल भर देना। जलयान में सवार नागरिकों की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदार नाविक अथवा जहाज के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 282 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जलयानों में कोई आवश्यकता से अधिक बोझ को लादेगा। जलयान में अधिक व्यक्तियों को बिठाएगा, जिससे कि कोई संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, तब इस तरह का कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 282 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। 

Indian Penal Code, 1860 section 280 Punishment 

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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