MP NEWS - भिंड कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत होते ही आदेश बदला

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बताया कि उन्होंने मतदान के दिन भिंड जिले में निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल भी शामिल है। चुनाव आयोग में शिकायत होती श्री संजीव श्रीवास्तव आईएएस ने अपना आदेश बदल दिया। तत्काल संशोधित आदेश जारी किया गया। 

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 14 नवंबर को जारी आदेश में कहा था कि मतदान के दिन मतदाताओं को किसी प्रकार के प्रलोभन से बचाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें दो पहिया वाहन मोटर साइकिल और स्कूटर भी शामिल हैं। इसमें चुनाव कार्य, एम्बुलेंस, बीमार मरीजों को ले जा रहे वाहन, कानून व्यवस्था में लगे वाहन और चुनाव कार्य में लगे वाहनों को छूट दी गई थी।

शिकायत हुई तो बोल, मैंने तो 2018 वाला आदेश कॉपी पेस्ट किया है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत के बाद भिंड कलेक्टर ने 14 नवम्बर को जारी आदेश में संशोधन के साथ बुधवार को नया आदेश जारी कर दिया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 2018 के चुनाव वाला प्रतिबंधात्मक आदेश 2023 के चुनाव में जारी कर दिया गया था। यानी पिछले चुनाव का आदेश कॉपी पेस्ट कर दिया गया था। जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। 

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