MP NEWS- डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मामले में हाई कोर्ट का मुख्य सचिव को अल्टीमेटम

न्याय यात्रा असफल हो जाने के बाद अवकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के लिए हाई कोर्ट से गुड न्यूज़ आई है। धुरंधर वकील विवेक तन्खा की दलीलों ने माहौल बदल दिया। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर यानी 19 अक्टूबर 2023 तक निशा बांगरे के इस्तीफा और उनके खिलाफ चार्ज शीट पर अपना डिसीजन बनाएं। 

विवेक तन्खा ने कहा- चुनाव आयोग से मुख्य सचिव की शिकायत करेंगे 

मध्य प्रदेश में यह लड़ाई मुख्य सचिव से शुरू हुई थी और मुख्य सचिव पर ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। निशा बांगरे के अधिवक्ता विवेक तंखा ने कहा कि, मध्य प्रदेश में चुनाव आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। सरकार न्यूट्रल हो गई है। मुख्य सचिव के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्य सचिव दो दिन के भीतर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो सोमवार को भारत के निर्वाचन आयोग से उनकी शिकायत की जाएगी। 

उल्लेख अनिवार्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस हैं और उनके सुपुत्र अमनबीर सिह बैंस बैतूल जिले के कलेक्टर हैं। निशा बांगरे, बैतूल जिले की आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। छतरपुर से छुट्टी (संतान पालन अवकाश) लेकर आई डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की पहले तनातनी मुख्य सचिव के कलेक्टर पुत्र अमनबीर सिंह से हुई थी। इसके बाद ही बात बढ़ती चली गई। 

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