मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को 2 दिन में कार्य मुक्त करने के आदेश - MP NEWS

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित या अतिथि शिक्षकों की पंचायत में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि अतिथि शिक्षकों को शिक्षा सत्र के बीच में से नहीं निकल जाएगा। जिला स्तर पर इसका पालन भी किया गया परंतु लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री डीएस कुशवाहा ने आज एक रिमाइंडर जारी करके अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करने को कहा है। 

अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निरंतर रखने घोर अनियमितता: कुशवाह

मध्यप्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य के नाम संबोधित रिमाइंडर नंबर 284 दिनांक 3 अक्टूबर 2023 में श्री कुशवाहा ने लिखा है कि, संचालनालय के पत्र क्रमांक 776 दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुसार नियमित शिक्षकों उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किये गये अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन बिल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिये गये थे। अतिथि शिक्षक पोर्टल प्राप्त जानकारी के अनुसार देखने में आया है, कि नियमित शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति उपरांत भी संकुल प्राचार्यों द्वारा अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जो कि शासनादेशों की अवहेलना एवं घोर अनियमितता का द्योतक है। 

समस्त संकुल प्राचार्य को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि जिन विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की पदस्थापना हो चुकी है, ऐसे विद्यालयों से तत्काल अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन बिल जनरेट कर दो दिवस में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में पाये जाने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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