मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित पीपल्स ग्रुप कभी व्यापम तो कभी किसी दूसरे मामले में सरकारी कार्रवाई के टारगेट पर रहता है। इस बार प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की टीम द्वारा सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है।
पीपुल्स के डायरेक्टर रोहित पंडित, मयंक विश्नोई पर पद के दुरुपयोग का मामला
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की गई है। आरोप है कि पीपुल्स ग्रुप की संचालक संस्था जनकल्याण पारमार्थिक न्यास, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, सार्क्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड और उनके डायरेक्टर रोहित पंडित, मयंक विश्नोई समेत अन्य ने पद का दुरुपयोग किया है।
आरोप लगाया गया है कि पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने पद का दुरुपयोग किया। साथ ही, 250 करोड़ से अधिक का ऋण दिया। संबंधित संस्थाओं को शून्य या कम ब्याज दरों पर रुपए दिए जाते हैं। इससे शेयरधारकों को नुकसान होता है। संबंधित संस्थाओं को गलत लाभ होता है।
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