मैडम कमिश्नर, अतिथि शिक्षकों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के तहत वर्ष 2019, 2022 एवं 2023 में पात्रता परीक्षा पास अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना है।
वर्ष 2018 से सभी परीक्षाओं की वैधता आजीवन है
जबकि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि वर्ष 2018 एवं उसके बाद की सभी परीक्षाओं की वैधता आजीवन है। वर्ष 2018 में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा पात्रता परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2018 में पात्रता परीक्षा क्वालीफाई होने के कारण उसके बाद की पात्रता परीक्षा नहीं दी है, वह क्या करेंगे उनका क्या?
शायद यह आदेश गलती से टाइप हो गया, जिसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि वर्ष 2018 से पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन हो गई थी। मैडम कमिश्नर से विनम्र अनुरोध है कि कृपया भोपाल समाचार डॉट कॉम के माध्यम से प्रेषित मेरे इस पत्र को अभ्यावेदन की मान्यता प्रदान करें और संशोधित आदेश जारी करने का कष्ट करें। 🙏सादर, आनंद कुमार नामदेव जिला दमोह
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