मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान प्रभावशील हो जाने के बाद, पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
डॉ केदार सिंह संचालक पंचायत राज संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल के हस्ताक्षर से जारी आदेश दिनांक 13.05.2023 क्रमांक / पंचा.राज. / एफ-1-5077/2023/24138 / के अनुसार, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र0 1131 दिनॉक 21.8.2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के 7 वां वेतनमान दिनांक 11.8.2023 से प्रभावशील किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति दिनॉक से 2 वर्ष तक की सेवा अवधि के लिए रु. 10,000/- फिक्स वेतन दिया जावेगा। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि/ आमेलन की कार्यवाही पूर्ण होने पर निम्नानुसार वेतनमान देय होगा।
मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान का निर्धारण
- 10 वर्ष तक की सेवा के लिए- 6वां वेतनतान 5200-20200-1900, 7वां वेतनतान- 19500 -82000
- 10 वर्ष या उससे अधिक सेवाकाल पूर्ण करने पर- 6वां वेतनतान 5200-20200-2400, 7वां वेतनतान25300-80500
उपरोक्तानुसार 7वां वेतनमान के साथ ही यात्रा भत्ता आदि पूर्ववत लागू रहेगें तथा आगामी वेतन वृद्धि जुलाई माह में देय रहेगी। मंहगाई भत्ता वर्तमान में 42 प्रतिशत देय होगा जो समय-समय पर शासन द्वारा बढाये जाने पर तदनुसार देय होगा । यह आदेश मंत्रि परिषद के आयटम क्र0 16 दिनांक 11 अगस्त 2023 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुक्रम में जारी किया जाता है।
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