DPI गजब है, SISE में अध्यनरत महिला शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया, हाई कोर्ट द्वारा स्थगित - MP NEWS

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Madhya Pradesh government school education employees news

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल के नजदीक हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की एक स्पेशल बेंच संचालित होनी चाहिए, क्योंकि डीपीआई द्वारा ना केवल बड़ी भारी संख्या में गलतियां की जाती है बल्कि अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर उसमें सुधार भी नहीं किया जाता। आयुक्त के अड़ियल रवैया के कारण हर मामला निराकरण के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाता है। जैसे SISE में अध्यनरत एक महिला शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया और अभ्यावेदन प्रस्तुत होने पर भी निराकरण नहीं किया गया। 

जो शिक्षक डीपीआई की ड्यूटी पर ही नहीं है, उसका ट्रांसफर किया था

श्रीमती पार्वती पंड्राम प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, चिखलीमाल जिला बैतूल में कार्यरत हैं। श्रीमती पंडराम का ट्रांसफर दिनांक 10/8/23 को प्राथमिक शाला, बीसीघाट जिला बैतूल कर दिया था। श्रीमती पार्वती पंड्राम द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र की बीएड संचालित योजना के अनुपालन में, बीएड में प्रवेश हेतु आवेदन किया गया था। चयन के पश्चात श्रीमती पंडराम को, दो वर्षीय पाठयक्रम हेतु, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर हेतु जुलाई में माह में कार्यमुक्त किया जा चुका था। अपितु, दिनांक 10/8/23 को एक माह बाद, ट्रांसफर आदेश जारी किया गया। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर निराकरण नहीं किया गया। 

वकील ने हाईकोर्ट में बताया, रिलीव हो चुके कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया है

ट्रांसफर से पीड़ित होकर, श्रीमती पंडराम द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा उच्च न्यायालय को बताया गया कि चूंकि, कर्मचारी को पूर्व में ही बीएड कोर्स हेतु रिलीव किया जा चुका हैं, अतः ट्रांसफर आदेश दो वर्ष तक जारी नही किया जा सकता है। ट्रांसफर आदेश विधि विरुद्ध है। सुनवाई पश्चात हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा विभाग को नोटिस जारी करते करते हुए, ट्रांसफर आदेश दिनांक 10/08/23 को स्टे कर दिया गया है। 

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